
वित्त मंत्री अरुण जेटली गुरुवार को आम बजट पेश करने वाले हैं। इस बार के बजट में आम आदमी को सबसे बड़ी उम्मीद आयकर में छूट के लेकर है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा की मौजूदा 2.5 लाख रुपए की छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है।
अगर वित्त मंत्री ये घोषणा करते हैं और आयकर टैक्स स्लैब में बिना कोई बदलाव किए यह सीमा 3 लाख रुपए कर दी जाती है तो आपको तीन लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
ये होगा फायदा
अभी मौजूदा समय में आपको 2.5 लाख की इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। अगर टैक्स में 3 लाख तक की छूट दी जाती है तो आयकर के रुप में जाना वाला आपका पैसा बच जाएगा और आप उसे अपनी दूसरी जरुरतों में खर्च कर पाएंगे।
मौजूदा वक्त में ये है Tax रेट
वर्तमान समय में आपको अपनी आय के अनुसार, 5 से 30 फीसदी तक टैक्स देना पड़ता है। वित्त वर्ष 2017-18 में यदि आपकी आय 2.5 लाख तक है तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इनकम 2.5 से 5 लाख होने पर 5% और 5 से 10 लाख पर 20% व 10 लाख से अधिक आय पर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये है टैक्स स्लैब
यदि आप वरिष्ठ नागरिक (60 साल से ज्यादा और 80 से कम) की है तो आपके लिए अन्य के मुकाबले अलग टैक्स रेट है। इस कैटेगरी में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। इसके अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं 3-5 लाख पर 5% और 5-10 लाख पर 20% व 10 लाख से अधिक पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा।
ये भी मिलती है छूट
आयकर एक्ट के सेक्शन 87 A के तहत भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। मौजूदा समय के लिए इस सेक्शन के तहत 2500 रुपए तक अधिकतम टैक्स छूट ली जा सकती है। साथ ही यह छूट उन लोगों को मिलती है, जो भारत के नागरिक हैं और उनकी आय 3.5 लाख रुपए या फिर उससे कम है।