
देश के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के इंजीनियरिंग को लेकर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि टेक्निकल शिक्षा की पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए नहीं की जा सकती है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन संस्थानों को फटकार भी लगाई जो इंजीनियरिंग जैसे कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग से करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया।
Supreme Court sets aside Odisha HC order, says technical education can not be provided through the process of correspondence courses. pic.twitter.com/CqBalGDJes
— ANI (@ANI) November 3, 2017
बता दें कि दो साल पहले पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने कॉरेस्पॉन्डेंस से की गई कंप्यूटर साइंस की एक डिग्री को रेगुलर पढ़ाई करके हासिल की गई डिग्री के बराबर मानने से इंकार कर दिया था।
वहीं ओडिशा हाईकोर्ट ने कॉरेस्पॉन्डेंस से तकनीकी पढ़ाई लेने को सही बताया था। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। जानकारी के मुताबिक, देश में टेक्निकल पढाई और कोर्सेज को चलाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मंजूरी लेना जरूरी है।