
नई दिल्ली: केरल लव जिहाद मसले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने केरल की महिला हादिया और शफीन जहान की शादी बहाल कर दिया है। अब दोनों पति-पत्नी की तरह रह सकेंगे। केरल हाईकोर्ट ने इसे लव जिहाद का मामला मानते हुए शादी को रद्द कर दिया था।
Kerala 'love jihad' case – Supreme Court restored the marriage of Hadiya, also set aside the Kerala High Court order which had annulled her validity of marriage. pic.twitter.com/DUaes45TxD
— ANI (@ANI) March 8, 2018
हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एनआईए कथित अपराधों के सिलसिले में वर्तमान जांच जारी रख सकती है।
इससे पहले, इस महिला के पिता ने शीर्ष अदालत में दावा किया था कि उनके प्रयासों से ही उनकी बेटी को चरमंथियों के नियंत्रण वाले सीरिया के इलाके में भेजने से रोका जा सका है। उनका दावा है कि उसकी बेटी को वहां यौन गुलाम या मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। हदिया के पिता के एम अशोकन ने नए हलफनामे में दावा किया कि उनकी पुत्री कमजोर वयस्क है और उसने सहजता से ही खुद को अंजानों के समक्ष समर्पित कर दिया जिन्होंने उसे अपने साथ करके रहने की जगह दी और संरक्षण प्रदान किया।
हदिया पहले ही शीर्ष अदालत में कह चुकी है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल करके शफीन से शादी की है और वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को सवाल किया था कि क्या उच्च न्यायालय दो वयस्कों द्वारा स्वेच्छा से की गई शादी को अमान्य घोषित कर सकता है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले, पिछले साल 27 नवंबर को हदिया को उसके माता पिता की देख रेख से मुक्त करते हुए उसे सलेम के एक कालेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिये भेज दिया था।
केरल उच्च न्यायालय ने इसे लव जिहाद का उदाहरण बताते हुये हदिया की शादी को अमान्य कर दिया था। इसके बाद ही उसका पति होने का दावा कर रहे शफीन जहां ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।